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कांठ बवाल प्रकरण में 22 को होगी बहस

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 12:57 AM IST
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Argument will be held on 22 in Kanth ruckus case
मुरादाबाद। कांठ बवाल प्रकरण में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह और भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य आरोपियों की ओर से उनके वकीलों ने बहस की, लेकिन समय के अभाव के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। अदालत में अब 22 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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सात साल पहले कांठ थानाक्षेत्र के गांव अकबरपुर चैदरी में धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह और भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपाइयों पर आरोप लगा था कि जनता को उकसाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया था। उक्त मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में चल रही है।
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विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि सोमवार को पंचायती राजमंत्री भूपेंद्र सिंह व नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य आरोपियों के वकीलों ने अपना पक्ष अदालत में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष का कहना था कि मुकदमा राजनैतिक दबाव में लिखाया गया था और मौके से कोई गिरफ्तार भी नहीं किया।
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