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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Age determination case: Hearing case related Abdullah Azam will held 14th, father and son have been convicted

उम्र निर्धारण केस: अब्दुल्ला आजम से जुड़े मामले में 14 को सुनवाई, छजलैट प्रकरण में पिता-पुत्र को हो चुकी सजा

Fri, 08 Dec 2023 02:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Fri, 08 Dec 2023 02:20 AM IST
सार

करीब 15 साल पुराने प्रकरण में अदालत ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा कि जिस समय केस दर्ज किया गया था तब वह नाबालिग थे। 

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Age determination case: Hearing case related Abdullah Azam will held 14th, father and son have been convicted
अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जवाब के लिए अदालत से समय की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 14 दिसंबर लगा दी है। करीब 15 साल पुराने छजलैट प्रकरण में अदालत ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।

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सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जिसमें उनकी ओर से दावा गया है कि जिस वक्त केस दर्ज किया गया था, तब वह नाबालिग थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुरादाबाद जनपद न्यायाधीश को मामले में सुनवाई करने के आदेश दिए थे। जिसमें जनपद न्यायाधीश को अब्दुल्ला आजम की उम्र का निर्धारण करना है कि छजलैट प्रकरण में घटना के वक्त उनकी उम्र कितनी थी।
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इस मामले में जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को अबदुल्ला आजम की ओर से उनके वकीलों ने उम्र संबंधित कागजात अदालत में पेश किए थे।
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जिसके जवाब में अभियोजन पक्ष को भी कुछ कागजात अदालत में पेश करने हैं लेकिन कागजात की अभी तैयारी नहीं हो पाई। इस कारण से अदालत से समय की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 14 दिसंबर लगा दी है।

आजम की बीमारी को लेकर कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट 

सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां के बीमार होने की बात पर एमपीएमएलए कोर्ट ने सीतापुर जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ.तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को  कोर्ट ने 18 अक्तूबर को अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में तीनों को सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।

इस सजा के खिलाफ अब तीनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीनों की अपील इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन है।  आजम सीतापुर, जबकि उनकी पत्नी तजीन फात्मा रामपुर और बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। चार दिसंबर को आजम के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसमें कहा था कि आजम खां बीमार हैं।



उन्हें शुगर, हाई ब्लेड प्रेशर और कमर में दर्द की समस्या है। उनकी जमानत पर जल्द सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सीतापुर जेल प्रशसान से रिपोर्ट तलब की है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

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