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Abdullah Azam: झूठा शपथपत्र देने के मामले में अब्दुल्ला आजम को अदालत से झटका, जिरह का अवसर खत्म

Wed, 03 Apr 2024 10:07 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 03 Apr 2024 10:07 PM IST
सार

पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2021 में स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान उन्होंने झूठा शपथ दिया है।

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Abdullah Azam gets a shock from the court in the case of giving false affidavit
अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्वार थाने में दर्ज झूठा शपथपत्र देने के मामले में अदालत ने सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को झटका दिया है। अदालत ने एफआईआर लेखक से जिरह न करने पर जिरह का अवसर खत्म कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

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पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2021 में स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान उन्होंने झूठा शपथ दिया है। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई। 

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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि बुधवार को कुलदीप से जिरह होनी थी, लेकिन पूर्व विधायक के अधिवक्ता कोर्ट नहीं पहुंचे और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने गवाही का अवसर खत्म कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में आज होगी सुनवाई
पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दो पासपोर्ट रखने का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।

यतीमखाना प्रकरण में दरोगा ने दी गवाही
सपा नेता आजम खां पर दर्ज यतीमखाना बस्ती के मामले में बुधवार को फर्द के गवाह दरोगा राजकुमार ने कोर्ट में पहुंचकर बयान दर्ज कराए। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। जिरह के लिए नौ अप्रैल की तारीख तय की है। यह मामला एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।

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