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शर्मनाक: 40 साल के शख्स का 11 साल की नाबालिग से निकाह, शादी के बाद बच्ची से संबंध भी बनाए, ऐसे खुला राज
Mon, 07 Nov 2022 10:21 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 07 Nov 2022 10:21 AM IST
सार
मूंढापांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी पत्नी ने 11 साल की बेटी का निकाह खपरेल की मिलक सीकमपुर पांडे में 23 अक्तूबर को फैसल के साथ कराया था। निकाह करने के लिए फैसल ने 25 हजार रुपये अंकन लिया था।
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुरादाबाद के मूंढापांडे इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चालीस साल के व्यक्ति ने 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ निकाह कर लिया। इस मामले में शिकायत मिलने पर मूंढापांडे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर निकाह करने वाले व्यक्ति के साथ निकाह पढ़ाने वाले इमाम को गिरफ्तार कर लिया।
मूंढापांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी पत्नी ने 11 साल की बेटी का निकाह खपरेल की मिलक सीकमपुर पांडे में 23 अक्तूबर को फैसल के साथ कराया था। निकाह करने के लिए फैसल ने 25 हजार रुपये अंकन लिया था।
निकाह मस्जिद के इमाम अहमद रजा ने पढ़ाया था। इस दौरान गवाह के तौर पर महफूज, अकबर सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि निकाह के बाद 40 साल के व्यक्ति ने नाबालिग के साथ संबंध बनाए। पिता ने अपने दामाद पर भी गंभीर आरोप लगाए।
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इस मामले में पुलिस ने शकील, नाबालिग की मां, फैसल, इमाम अहमद रजा, मोहम्मद जान, महफूज, अकबर अली सहित सात लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सहित छह धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थानाध्यक्ष अमित सिंह तोमर ने बताया कि इस मामले में निकाह रचाने वाले आमला घाट निवासी फैसल (पति) और मस्जिद के इमाम अहमद रजा निवासी गुलड़िया को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस की विवेचना जारी है
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मूंढापांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी पत्नी ने 11 साल की बेटी का निकाह खपरेल की मिलक सीकमपुर पांडे में 23 अक्तूबर को फैसल के साथ कराया था। निकाह करने के लिए फैसल ने 25 हजार रुपये अंकन लिया था।
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निकाह मस्जिद के इमाम अहमद रजा ने पढ़ाया था। इस दौरान गवाह के तौर पर महफूज, अकबर सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि निकाह के बाद 40 साल के व्यक्ति ने नाबालिग के साथ संबंध बनाए। पिता ने अपने दामाद पर भी गंभीर आरोप लगाए।
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इस मामले में पुलिस ने शकील, नाबालिग की मां, फैसल, इमाम अहमद रजा, मोहम्मद जान, महफूज, अकबर अली सहित सात लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सहित छह धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थानाध्यक्ष अमित सिंह तोमर ने बताया कि इस मामले में निकाह रचाने वाले आमला घाट निवासी फैसल (पति) और मस्जिद के इमाम अहमद रजा निवासी गुलड़िया को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस की विवेचना जारी है