मुरादाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा छापा मारकर नवंबर और दिसंबर माह में लिए गए खाद्य पदार्थों के 28 नमूने मिथ्याछाप अथवा अधोमानक पाए जाने के बाद जिला अभिहित अधिकारी विनोद कुमार ने एडीएम के न्यायालय में संबंधित फर्म अथवा व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करा दिया है।
जिला अभिहित अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि टीम ने डिडौली अमरोहा निवासी संजय के पास से बिक्री के दौरान सात दिसंबर को लालमिर्च पाउडर का नमूना लिया था। इसी तरह छजलैट क्षेत्र के कुरी रवाना निवासी सुमित गुप्ता के पास से पनीर, दीनदयाल नगर से अनमोल सिंघल के पास से सालसा सास, चामुंडा मंदिर निवासी सतीश कुमार के पास से रिफाइंड पामोलीन खाद्य तेल, पाकबड़ा क्षेत्र के नगली निवासी फिरोज आलम से मिश्रित दूध, अंकित गुलाटी के प्रतिष्ठान से सरसों तेल के नमूने लिए गए थे। जो जांच में अधोमानक पाए गए हैं। इसी तरह गांधी नगर निवासी विवेक रस्तोगी के प्रतिष्ठान से सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स गुडंबा, लखनऊ का ज्ञान काऊ घी, अवंतिका कालोनी निवासी पवन कुमार के प्रतिष्ठान से पापड़ का नमूना लिया गया था। जो जांच में मिथ्याछाप पाया गया। अभिहित अधिकारी ने बताया कि इस तरह के 28 खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने जांच में फेल मिलने अथवा अन्य कमियां पाए जाने के कारण संबंधित फर्म अथवा व्यक्ति के खिलाफ वाद एडीएम न्यायालय में दर्ज करा दिए गए हैं।