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दस साल के मासूम से दुष्कर्म में पशु व्यापारी को बीस साल की कैद
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मुरादाबाद। भोजपुर थानाक्षेत्र में दस साल के मासूम से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पशु व्यापारी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
भोजपुर थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया कि 10 मई 2020 की रात उसका दस साल का भतीजा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वहां पशु व्यापारी भूरा आ गया और बच्चे को अपने साथ ले जाने लगा। देख लिए जाने पर उससे पूछताछ की तो परिवार को शक हुआ। बच्चे ने बताया कि वह उसे पहले भी कई बार ले जा चुका है। दो दिन पहले भी भूरा उसे अपने साथ ले गया, जहां उससे कुकर्म किया था। वह उसे फिर डरा-धमकाकर ले जा रहा था। इस मामले में रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) डॉ. केशव गोयल की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा और मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। पीड़ित नाबालिग है। आरोपी ने पहले भी मासूम से कुकर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाही पर भूरा को दोषी करार दिया। दोषी को बीस साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रुप में देने के आदेश भी दिए। सजा सुनाए जाने के बाद भूरा को जेल भेज दिया गया।
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भोजपुर थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया कि 10 मई 2020 की रात उसका दस साल का भतीजा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वहां पशु व्यापारी भूरा आ गया और बच्चे को अपने साथ ले जाने लगा। देख लिए जाने पर उससे पूछताछ की तो परिवार को शक हुआ। बच्चे ने बताया कि वह उसे पहले भी कई बार ले जा चुका है। दो दिन पहले भी भूरा उसे अपने साथ ले गया, जहां उससे कुकर्म किया था। वह उसे फिर डरा-धमकाकर ले जा रहा था। इस मामले में रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) डॉ. केशव गोयल की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा और मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। पीड़ित नाबालिग है। आरोपी ने पहले भी मासूम से कुकर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाही पर भूरा को दोषी करार दिया। दोषी को बीस साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रुप में देने के आदेश भी दिए। सजा सुनाए जाने के बाद भूरा को जेल भेज दिया गया।
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