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Moradabad: सात साल के मासूम से कुकर्म में दोषी को बीस साल की सजा, कोर्ट ने पचास हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 25 May 2023 08:15 PM IST
Digvijay Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 25 May 2023 08:15 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

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20 years' imprisonment to the guilty for sexual harassment seven-year-old innocent
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुरादाबाद में सात साल के बच्चे से कुकर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

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ठाकुरद्वारा थाने में 26 मई 2017 को पीड़ित बच्चे के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसके सात वर्षीय बेटे को सुबह करीब दस बजे ठाकुरद्वारा के करवाला निवासी प्रदीप कुमार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। गांव के बाहर रास्ते पर नन्हें सिंह के घेर में उसके साथ कुकर्म किया। आरोपी ने बेटे को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। 

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पिता ने तहरीर में बताया कि बेटा सहमा हुआ घर आ गया। शाम को उसकी हालत बिगड़ गई। पूछने पर उसने सारी घटना बताई। इस मामले में थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार गुप्ता एवं भूकन सिंह ने बताया कि पीड़ित बच्चे ने आप बीती अदालत में आकर बताई। उसने सारी घटना को अदालत के सामने रखा। अदालत ने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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