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प्रांत के अंदर माल परिवहन पर नहीं लगेगा ई-वे बिल
Updated Sat, 31 Mar 2018 02:04 AM IST
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मुरादाबाद। नेशनल ई-वे बिल 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। शुक्रवार को ज्वाइंट कमिश्नर डीके सचान ने व्यापारियों एवं टैक्स बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से यह जानकारी दी । यह भी बताया कि यूपी के अंदर माल परिवहन के लिए फिलहाल प्रांतीय ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी।
ज्वाइंट कमिश्नर सचान ने कहा कि इस सिस्टम स देशभर में माल परिवहन में आसानी हो जाएगी। अब तक अलग-अलग राज्यों में ट्रांजिट पास, परिवहन मेमो समेत अलग-अलग व्यवस्थाएं थी। जिससे माल परिवहन में राज्यों की बार्डर पर चेकिंग में बेवजह टाइम बर्बाद होता था। नेशनल ई-वे बिल में माल परिवहन के दौरान राज्यों में उसे बार बार नहीं रोका जाएगा। 50 हजार रुपये से अधिक लागत के माल ट्रांसपोर्ट पर नेशनल ई-वे बिल की अनिवार्यता होगी।
नेशनल ई-वे बिल में किसी तरह की गलती होने पर 24 घंटे के अंदर व्यापारी को ही निरस्त करना होगा। नेशनल ई-वे बिल की वैद्यता एक दिन में 100 किमी निर्धारित की गई है। बिल जनरेट करने की जिम्मेदारी माल भेजने वाले व्यापारी की होगी। बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन के अनुराग सिंह, मिर्जा आफिस अली बेग, व्यापार मंडल के अजय अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विजय अग्रवाल, राम औतार, रितेश अग्रवाल, प्रदीप बंसल, अरुण गोयल, मनमोहन अग्रवाल, रवि अग्रवाल और दीपक अग्रवाल समेत कई व्यापारी मौजूद थे।
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20 फीसदी व्यापारियों ने कराया पंजीकरण
नेशनल ई-वे बिल में माल परिवहन के लिए मुरादाबाद मंडल के 65 हजार व्यापारियों और डीलर में से 20 फीसदी ने ही पंजीकरण कराया है। पंजीकरण के लिए पैन नंबर अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद लॉगिन और पासवर्ड जारी किया जाएगा।
- पंजीकरण में परेशानी होती है तो वो व्यापारी वाणिज्य कर ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहां वेबसाइट पर उनका पंजीकरण भी किया जाएगा। - डीके सचान, ज्वाइंट कमिश्नर
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ज्वाइंट कमिश्नर सचान ने कहा कि इस सिस्टम स देशभर में माल परिवहन में आसानी हो जाएगी। अब तक अलग-अलग राज्यों में ट्रांजिट पास, परिवहन मेमो समेत अलग-अलग व्यवस्थाएं थी। जिससे माल परिवहन में राज्यों की बार्डर पर चेकिंग में बेवजह टाइम बर्बाद होता था। नेशनल ई-वे बिल में माल परिवहन के दौरान राज्यों में उसे बार बार नहीं रोका जाएगा। 50 हजार रुपये से अधिक लागत के माल ट्रांसपोर्ट पर नेशनल ई-वे बिल की अनिवार्यता होगी।
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नेशनल ई-वे बिल में किसी तरह की गलती होने पर 24 घंटे के अंदर व्यापारी को ही निरस्त करना होगा। नेशनल ई-वे बिल की वैद्यता एक दिन में 100 किमी निर्धारित की गई है। बिल जनरेट करने की जिम्मेदारी माल भेजने वाले व्यापारी की होगी। बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन के अनुराग सिंह, मिर्जा आफिस अली बेग, व्यापार मंडल के अजय अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विजय अग्रवाल, राम औतार, रितेश अग्रवाल, प्रदीप बंसल, अरुण गोयल, मनमोहन अग्रवाल, रवि अग्रवाल और दीपक अग्रवाल समेत कई व्यापारी मौजूद थे।
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20 फीसदी व्यापारियों ने कराया पंजीकरण
नेशनल ई-वे बिल में माल परिवहन के लिए मुरादाबाद मंडल के 65 हजार व्यापारियों और डीलर में से 20 फीसदी ने ही पंजीकरण कराया है। पंजीकरण के लिए पैन नंबर अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद लॉगिन और पासवर्ड जारी किया जाएगा।
- पंजीकरण में परेशानी होती है तो वो व्यापारी वाणिज्य कर ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहां वेबसाइट पर उनका पंजीकरण भी किया जाएगा। - डीके सचान, ज्वाइंट कमिश्नर