फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   न्यायालय संबंधित मामलों को आपस में निपटाने का आवाह्न

न्यायालय संबंधित मामलों को आपस में निपटाने का आवाह्न

Thu, 13 Sep 2018 01:21 AM IST
Updated Thu, 13 Sep 2018 01:21 AM IST
विज्ञापन
न्यायालय संबंधित मामलों को आपस में निपटाने का आवाह्न
कांठ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित किए गए विधिक सेवा जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। वहीं न्यायालयों से संबंधित मामलों को आपस में समझौते के आधार पर निपटाने का आह्वान किया गया।
विज्ञापन

बुुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के द्वारा कांठ के गांव मुख्तयारपुर नवादा के जूनियर हाईस्कूल में जागरूकता शिविर के दौरान प्राधिकरण मुरादाबाद के सचिव व सिविल जज सैफ अहमद के द्वारा ग्रामीणों को को विधिक सेवाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को निपटाने के निर्देश दिए हुए हैं। इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है। तहसील स्तर पर कार्यरत प्राधिकरण केपीएलवी सदस्यों को गांव-गांव लोगों को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करने के लिए कह गया। उपजिलाधिकारी कांठ हिमांशु वर्मा ने स्वयं सेवकों के अधिकारों और कार्यों के बारे में जानकारी दी। शिविर में ग्रामीणों को चल रहीं योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
विज्ञापन

शिविर के दौरान प्राधिकरण के डीसी सतेंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान राजेश देवी, पीएलवी सदस्य फैसल, इमरान, बृजपाल सिंह, अरमान खान, वसीम, शीतल रानी, आकांक्षा, हर्षवर्धन, रिंकू कुमार, अंकुर कुमार, शीतल, गीतांजलि गौतम, विकास कुमार, सनेश कुमार, अंकुर कुमार, शिवांकी आदि सहित तमाम ग्रामीण रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed