किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद
सार
कुंदरकी थाने में क्षेत्र के गांव निवासी एक ग्रामीण ने 15 मार्च 2008 को केस दर्ज कराया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि पीड़िता ने अदालत में अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे नशा सुंघा कर अपने साथ ले गया था और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सुनील कुमार उर्फ मून को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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