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Moradabad News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Feb 2024 04:10 AM IST
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10 years imprisonment to the accused of kidnapping and rape
मुरादाबाद। युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 14 मई 2022 को कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें महिला ने बताया कि 13 मई वह अपने पति के साथ काम पर गई थी। घर में उसकी 18 वर्षीय बड़ी बेटी और दूसरे नंबर की बेटी मौजूद थीं। कटघर के भदौरा निवासी रोहित पुत्र कुंवरपाल उसके घर आ गया और बेटी को बहला-फुसलाकर कर अपने साथ ले गया। जब शाम को पति पत्नी घर आए तो छोटी बेटी ने बताया कि दीदी को रोहित अपने साथ ले गया है। पुलिस को तीन दिन बाद युवती लाइन पार क्षेत्र में रोहित के साथ मिली। जिसने अपने बयान में बताया कि रोहित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे दस योगेंद्र चौहान की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि अदालत ने पीड़िता और उसकी छोटी बहन के बयान के आधार पर रोहित को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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