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Mirzapur News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Sun, 27 Oct 2024 03:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Oct 2024 03:23 AM IST
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Three years imprisonment to a man found guilty of molesting a minor
मिर्जापुर। अहरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पहले स्कूल से घर लौटते समय छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अहरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तीन मई 2018 को तहरीर देकर बताया कि एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में पीछा कर छेड़खानी व मारपीट करता है। इस पर पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी मंगल को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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