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Mirzapur News: यौन उत्पीड़न के तीन दोषियों को 13 साल के बाद दो-दो वर्ष की सजा

Thu, 01 Oct 2026 02:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:14 AM IST
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Three convicted of sexual assault sentenced to two years each after 13 years
संवाद न्यूज एजेंसी
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मिर्जापुर। देहात कोतवाली में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र यादव ने तीन दोषियों मुस्तफा खां उर्फ चौथा, हकीम खां और मुंसफ खां को दो-दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 सितंबर 2013 को तहरीर देकर बताया कि वह मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता है। आरोपियों के घर के सामने से 11 वर्षीय बहन टेंपो से जा रही थी। तभी आरोपी बोलने लगे। बहन ने विरोध किया तो उसे बेइज्जत करने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी बहन को टेंपो से उतारकर पीटने लगा। बचाने के लिए पहुंचे तो मेरी भी लाठी से पिटाई करने लगे। धमकी दी कि विरोध करोगे तो मारकर फेंक देंगे।
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तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने दोषियों को सजा देने की अपील की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र यादव ने तीन दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर एक महीने 22 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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