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फेसबुक पर भ्रामक पोस्ट करने वाले की जमानत खारिज

Sat, 29 Feb 2020 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Feb 2020 12:27 AM IST
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The bail application of the one who posted a misleading on Facebook was rejected
मिर्जापुर। फेसबुक पर सीएए, एनआरसी का विरोध करते हुए भ्रामक पोस्ट करने और पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी के जमानत की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने अर्जी को खारिज कर दिया।
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कटरा कोतवाली क्षेत्र के इमलहा मोहल्ले निवासी मुहम्मद गुफरान जो एआईएमआईएम का वार्ड अध्यक्ष है। आरोप है कि उसने सीएए और एनआरसी को लेकर भ्रामक सूचना फेसबुक पर पोस्ट किया था। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य पर अभद्र टिप्पणी किया था। मामले की जानकारी होने पर कटरा कोवताल रमेश यादव ने 21 दिसंबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
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आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनपद न्यायाधीश के यहां जमानत अर्जी दाखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक राय ने जमानत का विरोध करते हुए पक्ष रखा कि समाज में सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने का काम किया है। उसके पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए जमानत न दिया जाए। अधिवक्ताओं की दलील व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के मद्देनजर जिलाजज ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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