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Mirzapur News: पिस्टल दिखाकर अपहरण, मकान हड़पने के आरोप में सपा सभासद गिरफ्तार

Sun, 06 Sep 2026 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:38 AM IST
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SP Councilor arrested on charges of abduction at gunpoint and attempting to usurp a house.
गिरफ्तार पुरोहित व सपा सभासद अवनीश मिश्रा। स्रोत- पुलिस
सभासद अवनीश मिश्रा, उनके बेटे और भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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उपनिबंधक कार्यालय ले जाकर जबरन बैनामा कराने का आरोप
विंध्याचल। विंध्याचल के सदर बाजार निवासी निरंजन लाल गुप्ता ने सभासद और सपा नेता अवनीश मिश्रा, बेटे और भाई पर मकान हड़पने के लिए अपहरण, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने और जबरन बैनामा कराने का आरोप लगाया है। शिकायत पर विंध्याचल थाने में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी की कॉपी में बेटे और भाई पर धारा तो दर्ज की गई है। नाम नहीं लिखा है। पुलिस ने सभासद अवनीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।
विंध्याचल के सदर बाजार कोतवाली रोड निवासी निरंजन लाल गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि विंध्याचल स्थित मकान के भू-भाग का उन्होंने पंजीकृत बैनामा कराया था। बैनामे के आधार पर नगर पालिका में नियमानुसार नाम भी दर्ज करा लिया। आरोप है कि बैनामे के बाद से ही आरोपी मकान हड़पना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें मकान का बैनामा अपने पक्ष में करने के लिए लगातार डराया-धमकाया गया। दबाव बनाया गया।
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इस संबंध में उन्होंने पूर्व में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर और डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी सभासद होने के साथ सपा का नेता भी है। इसके कारण नगर पालिका सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रभाव है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसी प्रभाव के चलते उसके नाम से नगर पालिका अभिलेखों में दर्ज मकान को हटवाने का प्रयास किया गया।
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छह जुलाई 2026 को मिर्जापुर से विंध्याचल स्थित अपने घर जाते समय अवनीश मिश्रा ने अपने बेटे और भाई के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। आरोप है कि पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उससे कहा गया कि जो बात कही जा रही है, उसे नहीं मानने पर उसे और उसके लड़के को जान से मार दिया जाएगा। इससे पीड़ित काफी डर गया।
आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन उपनिबंधक कार्यालय सदर मिर्जापुर ले जाया गया। वहां पहले से तैयार कागजात पर डराया-धमकाया गया। उक्त मकान का बैनामा जबरन करा लिया गया। पीड़ित ने तहरीर में कहा कि उसे धमकी दी गई कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया या कहीं प्रार्थना पत्र दिया तो बेटे का अपहरण कर जान से मार दिया जाएगा। कुछ समय बाद पीड़ित ने परिवार के लोगों को घटना के बारे में बताया। परिवार ने उसे ढाढ़स बंधाया और नात-रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। पुलिस की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा मिलने के बाद पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना का विवरण पुलिस को दिया। एसपी से आरोपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और स्वयं व परिवार की जान-माल की सुरक्षा की। थानाध्यक्ष विंध्याचल अजीत सिंह ने बताया कि पिस्टल दिखाकर अपहरण कर मकान हड़पने के मामले में सपा सभासद और पुरोहित अवनीश मिश्रा, उनके पुत्र और भाई पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अवनीश मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है।

मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में पान खाने को लेकर हुआ था विवाद
मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में तंबाकू नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों से विवाद के मामले में दो जुलाई 2025 को श्रीविंध्य पंडा समाज के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष अवनीश मिश्रा समेत सात नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मंदिर में पान-गुटखा और तंबाकू का सेवन करने वालों के चालान के दौरान तंबाकू नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों से अवनीश मिश्रा की बहस हुई थी। अवनीश पान खाकर पहुंचे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था।


अवनीश का रहा है आपराधिक इतिहास
सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी अवनीश मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। विंध्याचल थाने में अलग-अलग वर्षों में तीन प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। इनमें लूट, धमकी, अपमान, आपराधिक षड्यंत्र, गबन के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट समेत अन्य आरोपों से संबंधित धाराएं शामिल हैं। 2010 में लूट व एससी-एसटी, 2016 में षड्यंत्र और गबन के प्रयास का आरोप तथा 2025 में सरकारी काम में बाधा आदि की प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

वर्जन
“अपहरण कर डरा-धमका कर जबरन जमीन का बैनामा करने के आरोपी अवनीश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मामले की विवेचना की जा रही है।”
अमित कुमार, सीओ सिटी
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