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गैर इरादतन हत्या में दोषी तीन को सात वर्ष की कैद

Tue, 07 Sep 2021 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 12:05 AM IST
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Seven years imprisonment for three convicted in culpable homicide
कछवां थाना क्षेत्र में युवक की गैर इरादतन हत्या मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अनिल कुमार यादव प्रथम ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कैद की सजा के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के विरमपुर निवासी माता प्रसाद ने 28 अगस्त 2017 को कछवां थाने में तहरीर देकर तीन लोगों पर पुत्र की गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उनका पुत्र (35) वर्षीय रमेश कछवां थाना क्षेत्र के गड़ौली रिश्तेदारी में गया था। वह करहरतारा गड़ौली में सड़क किनारे दुकान पर अंडा खा रहा था। इस दौरान करहरतारा निवासी रणजीत बिंद पुत्र छट्ठम बिंद, अशोक बिंद व मनोज शर्मा पुत्र बेनी माधव शर्मा ने विवाद कर लिया। विवाद में उसके पुत्र की पिटाई किया। उसका पुत्र वहां से बाइक से भागने लगा तो बाइक में धक्का मार दिया। इससे वह गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार यादव और विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अनिल कुमार यादव प्रथम ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर एससीएसटी मामले में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। गैर इरादतन हत्या में तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए सात वर्ष की कैद और 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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