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मारपीट के मामले में एक छह को सजा

Wed, 15 Dec 2021 12:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Dec 2021 12:36 AM IST
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One six sentenced for assault
मिर्जापुर। अहरौरा थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व दो पक्षों में मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र शेखर मिश्र ने एक पक्ष के तीन लोगों को सात-सात वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपये और दूसरे पक्ष से तीन लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाया।
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चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र के अमरा गांव निवासी संतोष कुमार यादव ने आठ जुलाई 2012 को अहरौरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके भाई राजेश यादव, व महेश यादव अपने लेबर के साथ चंद्रबली सिंह के प्लाट पर कार्य करा रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने हमला किया। दूसरे पक्ष से कैलाश राजभर ने मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्ययालय में प्रेषित किया। एक पक्ष से एडीजीसी उदय प्रताप सिंह ने गवाहों को प्रस्तुत कराया। दूसरे पक्ष से एडीजीसी पंकज कुमार सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र शेखर मिश्र ने सुभाष राजभर, कैलाश राजभर व राजेश राजभर को सात-सात वर्ष की कैद और 20 हजार जुर्माना और दूसरे पक्ष से राजेश यादव, महेश यादव और रामचरण यादव को पांच-पांच वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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