मिर्जापुर। शारदीय नवरात्र मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और आमजन को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को नौ दिवसीय विधिक सेवा शिविर का जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने शुभारंभ किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत और आपसी सहमति से विवादों के निस्तारण की जानकारी दी गई।
शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर्स और विधिक सेवा कार्यकर्ताओं ने लोगों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। इस दौरान महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध, महिला एवं बाल अधिकार, साइबर अपराध, नशा उन्मूलन और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी गई। लोक अदालत और मुकदमा दाखिल करने से समाधान के बारे में बताया गया। संवाद