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मिर्जापुरः गैर इरादतन हत्या के दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

Mon, 28 Jun 2021 10:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Jun 2021 10:42 PM IST
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Mirzapur: In two cases of culpable homicide, bail application of accused canceled
मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के रमैना गांव और देहात कोतवाली के अमोई भस्मा गांव में गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपियों के जमानत की सुनवाई करते हुए जज ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के भस्मा अमोई गांव नंदलाल ने 18 मई 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि पाले गए पशु की हिस्सेदारी के विवाद में विपक्षियों ने उसे और उसके भांजे विनोद को मारा-पीटा।
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पुलिस ने विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में नंदलाल की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने धारा बढ़ाया। मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी गोलू, रंजीत, राजेश, बड़ेलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक कुमार राय ने जमानत का विरोध किया। जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। लालगंज थान क्षेत्र के खेमर मौना गांव निवासी रामसजीवन पुत्र श्याम लाल विश्वकर्मा ने तीन मई 2021 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि खेत जोतने को लेकर पुरानी रंजिश में गांव के ही रामसखा पुत्र रामयज्ञ व अन्य खेत की सब्जी उखाड़ने लगी। मना करने पर उसके पिता और चाचा की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी।
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चाचा को उपचार के लिए सीएचसी ले गए। रेफर किए जाने पर मंडलीय अस्पताल में चाचा की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपितों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद रामसखा सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छेलाल सरोज ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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