फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Man who killed neighbour with a shovel over land dispute gets life imprisonment, fined

Mirzapur News: भूमि विवाद में फावड़े से पड़ोसी की हत्या करने वाले को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

Thu, 09 Oct 2025 12:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Oct 2025 12:32 AM IST
विज्ञापन
Man who killed neighbour with a shovel over land dispute gets life imprisonment, fined
मिर्जापुर। कछवां थाना क्षेत्र के गोधना गांव में तीन साल पहले भूमि विवाद में पड़ोसी की फावड़े से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दोषी राकेश पाल को आजीवन कारावास और 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विज्ञापन

कछवां थाना क्षेत्र के गोधना गांव निवासी जीतलाल ने 28 अप्रैल 2022 को थाने मेें तहरीर देकर बताया कि मकान के सामने पुरानी चहारदीवारी गिरने के बाद नई चहारदीवारी का निर्माण करवा रहा था। पड़ोसी बजरंगी पाल ने जमीन अपनी बताते हुए चहारदीवारी निर्माण को रोक दिया।
विज्ञापन

इसके बाद गांव के लोग आए। पंचायत के सहमति बनी। इसके बाद चहारदीवारी का निर्माण शुरू हुआ। दोपहर में चहारदीवारी के पास गली के सामने पिता आत्माराम पाल बैठे थे। तभी सुनीता अपने पति बजरंगी पाल, पुत्र राकेश पाल के साथ आकर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान राकेश पाल अपने घर से फावड़ा लेकर आया और पिता आत्माराम पाल पर पीछे से हमला कर दिया। इससे पिता के सिर में गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के अधार पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष गौतम ने हत्या में दोषी पाते हुए राकेश पाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 26 हजार का अर्थदंड लगाया। बजरंगी और सुुनीता पाल को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed