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हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास
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मिर्जापुर। अहरौरा थाना क्षेत्र भुड़कुड़ा गांव में चार वर्ष पूर्व चोरी की नियत से घर में घुसे चोरों द्वारा महिला की चाकू मारकर हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र की अदालत ने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास से दंडित किया। साथ ही नौ-नौ हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
अहरौरा थाना क्षेत्र भुड़कुडा निवासी चंद्र भुषण सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके चाचा धनंजय सिंह, चाची कौशल देवी, उनकी पुत्री प्रीति सिंह अलग मकान में रहते है। चाचा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो घर में नीचे सोते है। चाची उनकी पुत्री बच्चों के साथ प्रथम तल पर सोती है। 27 फरवरी 2018 को गांव का एक व्यक्ति बरकत पुत्र इमाम और रविशंकर उर्फ पप्पू पुत्र प्रेमशंकर सिंह साथ घर में चोरी की नियम से घुसा। आहट लगने पर चाची कौशल देवी जग कर शोर मचाने लगी। बगल के कमरे से उनकी बहन पहुंचे तो दोनों ने कौशल देवी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों मौके से भाग गए। चाची की मौत हो गई। दोनों घर पर आते थे। इसलिए चाची की बहन ने दोनों को पहचान लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा। विवेचना कर पुुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी काशीनाथ दुबे ने गवाहों को अदालत में परीक्षित कराकर जरुरी साक्ष्य उपलब्ध कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने बरकत पुत्र इमाम और रविशंकर उर्फ पप्पू को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया। साथ ही नौ-नौ हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरक्त सजा भुगतनी होगी।
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अहरौरा थाना क्षेत्र भुड़कुडा निवासी चंद्र भुषण सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके चाचा धनंजय सिंह, चाची कौशल देवी, उनकी पुत्री प्रीति सिंह अलग मकान में रहते है। चाचा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो घर में नीचे सोते है। चाची उनकी पुत्री बच्चों के साथ प्रथम तल पर सोती है। 27 फरवरी 2018 को गांव का एक व्यक्ति बरकत पुत्र इमाम और रविशंकर उर्फ पप्पू पुत्र प्रेमशंकर सिंह साथ घर में चोरी की नियम से घुसा। आहट लगने पर चाची कौशल देवी जग कर शोर मचाने लगी। बगल के कमरे से उनकी बहन पहुंचे तो दोनों ने कौशल देवी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों मौके से भाग गए। चाची की मौत हो गई। दोनों घर पर आते थे। इसलिए चाची की बहन ने दोनों को पहचान लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा। विवेचना कर पुुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी काशीनाथ दुबे ने गवाहों को अदालत में परीक्षित कराकर जरुरी साक्ष्य उपलब्ध कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने बरकत पुत्र इमाम और रविशंकर उर्फ पप्पू को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया। साथ ही नौ-नौ हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरक्त सजा भुगतनी होगी।
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