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मिर्जापुर: हत्या की दोषी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास, 2010 में दिया था वारदात को अंजाम

Wed, 01 Dec 2021 01:50 AM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 01 Dec 2021 01:50 AM IST
सार

मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव के सीवान में गड़ई नदी स्थित रपटा पर 14 सितंबर 2010 को बोरे में सिर कटा एक शव मिला था।

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Life imprisonment for murdered wife and lover in Mirzapur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : FILE PHOTO

विस्तार

मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के गड़ई नदी के पास दस वर्ष पूर्व हत्या कर फेंके युवक के शव मामले में अदालत ने दोषसिद्ध पाते हुए हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अहरौरा क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव के सीवान में गड़ई नदी स्थित रपटा पर 14 सितंबर 2010 की दोपहर को बोरे में सिर कटा एक शव मिला।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। 16 सितंबर को मृतक युवक की मां कलावती ने उसकी निशानदेही की। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जयमूरत घाटमपुर में पत्नी मंजू के साथ किराए के मकान में रहता था। उन्होंने शक के आधार पर मंजू देवी और राजकुमार बिंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
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पड़ताल में पता चला कि मंजू के राजकुमार बिंद से प्रेम संबंध है। दोनों ने मिलकर हत्या की है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने जयमूरत की पत्नी मंजू देवी और उसके प्रेमी राजकुमार बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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