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पुत्री की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

Mon, 22 Feb 2021 08:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 22 Feb 2021 08:40 PM IST
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Life imprisonment for father who murdered daughter
मिर्जापुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अनिल कुमार यादव प्रथम ने सोमवार को बालिका की हत्या करने के मामले में अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास और 30 हजार अर्थदंड लगाया।
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लालगंज थाना क्षेत्र के गुलालपुर गांव में दो अप्रैल 2016 को नौ वर्षीय गुंजा की मौत हो गई। गुंजा की मां सावित्री देवी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पति राजेश का एक महिला से नाजायज संबंध था। दो अप्रैल 2016 की सुबह छह बजे उसका पति महिला से नाजायज हरकत कर रहा था। इसी बीच पुत्री नौ वर्षीय गुंजा ने पिता को महिला के साथ देख लिया। इस पर पति राजेश और महिला ने उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया। जब वह घर के पीछे गई तो पुत्री ने बताया कि पिता ने उसे पता नहीं क्या पिला दिया। जिससे उसे चक्कर आ रहा है। लड़की के मुंह से झाग आने लगा। उसे अस्पताल लेकर गई। जहां इलाज के दौरान गुंजा की मौत हो गई। सावित्री ने पुलिस को तहरीर दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी के निर्देश के बाद राजेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुुआ। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया। पत्रावली पर मिले साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अनिल कुमार यादव प्रथम ने आरोपी राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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