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अवैध कालोनियों व निर्माणो का होगा ध्वस्तीकरण
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मिर्जापुर। मिर्जापुर- विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कालोनाइजरों के द्वारा बिना ले आउट, प्लाटिंग तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्डों या प्लाटो का ध्वस्तीकरण होगा।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने नगर मजिस्ट्रेट, सचिव को ऐसी कालोनियो व प्लाटरों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट, सचिव मिर्जापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण विनय कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर सर्व साधारण को सूचित करते हुये कहा है कि मिर्जापुुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों, संस्थाओं, कालोनाइजर द्वारा बिना ले आउट, प्लाटिंग मानचित्र स्वीकृत कराए भूखण्डों,प्लाटों की बिक्री का कार्य एवं विभिन्न प्रकार से भ्रामक विज्ञापन का कार्य किया जा रहा है। जो उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का उल्लंघन है तथा बगैर ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराए ऐसे प्लाटिंग, आवासीय कालोनी, प्रोजेक्ट का प्रचार व प्रसार करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त प्रकृति के अवैध कालोनियों व प्लाटिंग निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से किसी भी क्षति के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा ।
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जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने नगर मजिस्ट्रेट, सचिव को ऐसी कालोनियो व प्लाटरों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट, सचिव मिर्जापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण विनय कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर सर्व साधारण को सूचित करते हुये कहा है कि मिर्जापुुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों, संस्थाओं, कालोनाइजर द्वारा बिना ले आउट, प्लाटिंग मानचित्र स्वीकृत कराए भूखण्डों,प्लाटों की बिक्री का कार्य एवं विभिन्न प्रकार से भ्रामक विज्ञापन का कार्य किया जा रहा है। जो उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का उल्लंघन है तथा बगैर ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराए ऐसे प्लाटिंग, आवासीय कालोनी, प्रोजेक्ट का प्रचार व प्रसार करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त प्रकृति के अवैध कालोनियों व प्लाटिंग निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से किसी भी क्षति के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा ।
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