मिर्जापुर: 10 वर्ष से फरार चल रहा आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो कोतवाल पर दर्ज होगा मुकदमा
पुलिस द्वारा 10 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार न करने और न्यायालय द्वारा भेजे जा रहे तामीला का सही ढंग से पालन नहीं कराने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम वायु नंदन मिश्र ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है।
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कटरा कोतवाली पुलिस द्वारा 10 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार न करने और न्यायालय द्वारा भेजे जा रहे तामीला का सही ढंग से पालन नहीं कराने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम वायु नंदन मिश्र ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि कटरा कोतवाली पुलिस 26 मई से पूर्व आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करती है तो मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया जाएगा।
अपर सत्र न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक के साथ अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को भी पत्र लिखा है। बताया कि उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार की मंशा है कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध का निस्तारण जल्द किया जाए। अफसोसजनक है कि 16 मार्च 2011 के बाद से 10 वर्ष बीतने के बाद भी आरोपी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण कार्रवाई ठप है।
पुलिस की अकर्मण्यता का अनूठा उदाहरण
पुलिस द्वारा मामले में दिखावे की कार्रवाई की जा रही है। आठ दिसंबर 2021 को पारित न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में कई बार आदेश प्रेषित किए जाने के बाद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकरण में संबंधित थाने की पुलिस का अपने कार्य में असफलता और अकर्मण्यता का अनूठा उदाहरण है।
पुलिस द्वारा फरार आरोपी को अवैध रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष है कि आठ दिसंबर 2021 और 30 अप्रैल 2022 के निर्देश के अनुपालन में यदि कटरा कोतवाली की पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो बाध्य होकर नियत तिथि को प्रभारी निरीक्षक कटरा कोतवाली सहित सभी जिम्मेदार और अवैध तामीलाकर्ता व पुलिस प्राधिकारियों के खिलाफ न्यायालय को गुमराह करने, आदेश की अवज्ञा करने, फरार आरोपी को संरक्षण देने जैसा आपराधिक कृत्य के लिए सुसंगत धाराओं में सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश जारी कर दिया जाएगा। जिसके जिम्मेदार कटरा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक होंगे। पत्रावली में नियत तिथि 26 मई 2022 से पूर्व आरोपी अमीन उर्फ अमीर को न्यायालय के समक्ष प्रत्येक स्थिति में उपस्थित कराएं।