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हाट स्पाट व कंटेनमेंट जोन में कार्यक्रम प्रतिबंधित
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हाट स्पाट व कंटेनमेंट जोन में कार्यक्रम प्रतिबंधित
मिर्जापुर। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने जिले में 15 जुलाई तक निषेधाज्ञा लगा रखी है। शुक्रवार को उन्होंने इसमें आंशिक परिवर्तन करते हुए कुछ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी प्रकार के होटल, मैरेज हाल, गेस्ट हाउस अथवा इसी प्रकार के परिसर जो विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं। उनको हाट स्पाट अथवा कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार के किसी भी आयोजन करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। शादी समारोह अथवा परंपरागत धार्मिक कार्यक्रम के लिए नगर में नगर मजिस्ट्रेट अथवा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 30 से कम होगी।
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मिर्जापुर। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने जिले में 15 जुलाई तक निषेधाज्ञा लगा रखी है। शुक्रवार को उन्होंने इसमें आंशिक परिवर्तन करते हुए कुछ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी प्रकार के होटल, मैरेज हाल, गेस्ट हाउस अथवा इसी प्रकार के परिसर जो विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं। उनको हाट स्पाट अथवा कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार के किसी भी आयोजन करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। शादी समारोह अथवा परंपरागत धार्मिक कार्यक्रम के लिए नगर में नगर मजिस्ट्रेट अथवा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 30 से कम होगी।
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