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Mirzapur News: आवास आवंटन में अनियमितता में दो ग्राम पंचायत अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 20 Nov 2025 12:53 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 12:53 AM IST
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FIR filed against two village council officers for irregularities in housing allocation
जमालपुर। गोगहरा में आवास आवंटन में अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर दाे तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील कुमार चतुर्वेदी और कैलाश नाथ बिंद पर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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जमालपुर विकास खंड के गोगहरा निवासी संजय कुमार सिंह और महेश सिंह ने 12 सितंबर 2018 को शिकायत की थी। 10 दिसंबर 2019 को जिला उद्यान अधिकारी व सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी को जांच अधिकारी नामित करते हुए ग्राम पंचायत गोगहरा के प्रधान की ओर से कराए गए कार्यों की जांच की गई। 25 जुलाई 2022 को जांच आख्या प्रस्तुत की गई।
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जांच में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील कुमार चतुर्वेदी पर साल 2016-17 में तैनाती के दौरान सुगनी व मुन्नी लाल का आवास की सूची में नाम शामिल नहीं होने पर आवास का लाभ दिया गया। तत्कालीन ग्राम पंंचायत अधिकारी कैलाश नाथ बिंद ने साल 2017-18 में राजकुमार का नाम आवास की डेटा सूची में शामिल न होने के बावजूद आवास का लाभ दिए जाने के मामले में दोषी पाया गया।
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जिला पंचायत राज अधिकारी ने सात अक्तूबर 2023 को संबंधित दोनों सचिवों से आवास की धनराशि उनके वेतन से वसूली करने के आदेश दिए थे। मामले में सचिव की मिलीभगत और कूटरचित ढंग से गलत आईडी पर आवास का आवंटन कराने का दोषी पाया गया।
जिलाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश खंड विकास अधिकारी को दिया। खंड विकास अधिकारी रक्षिता सिंह ने सहायक विकास अधिकारी आईएसबी मुकेश कुमार शर्मा को प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए।

मुकेश शर्मा ने 25 अक्तूबर को ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील चतुर्वेदी और कैलाश नाथ बिंद पर आपराधिक विश्वासघात संबंधी धारा में प्राथमिकी दर्ज कराया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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