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Mirzapur News: अलग-अलग मामले में तीन दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Sun, 08 Dec 2024 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Dec 2024 01:00 AM IST
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Fine imposed on three accused in separate cases
मिर्जापुर। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
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हलिया थाने में लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने से मौत होने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। ग्राम न्यायालय लालगंज ने आरोपी राम किशोर पटेल निवासी हिनौती थाना इमिलिया जनपद सीधी मध्य प्रदेश को दोषी ठहराते हुए ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 20 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। देहात कोतवाली में दो लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय एफटीसी ने आरोपी पंडित व विनय निवासी पंडित का पुरा को दोषी ठहराते हुए एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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