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हाईकोर्ट ने पटना ब्लास्ट के गवाह को सुरक्षा देने का दिया ओदश

Mon, 16 Oct 2017 12:30 AM IST
Updated Mon, 16 Oct 2017 12:30 AM IST
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हाईकोर्ट ने पटना ब्लास्ट के गवाह को सुरक्षा देने का दिया ओदश
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मिर्जापुर। हाईकोर्ट ने पटना ब्लास्ट मामले के गवाह को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेेश जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दिया है। यह आदेश कोर्ट ने याची के याचिका पर दिया है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंडी मोहल्ला निवासी अब्दुल कादिर ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि वर्ष 2014 में हुए पटना ब्लास्ट के कुछ आरोपियों को एनआईए की टीम ने जिले से गिरफ्तार किया था। जिसमें कुछ लोग गवाह बने थे। उसमें अब्दुल कादिर भी शामिल है। जिसे कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से फोन कर व घर जाकर डरा धमका रहे हैं। मामले की शिकायत शहर कोतवाली पुलिस व पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके चलते उसके कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि चार सप्ताह के अंदर गवाह को सुरक्षा प्रदान की जाए।
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