फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Contractor sentenced to 10 years in prison for raping a female JE

Mirzapur News: महिला जेई से दुष्कर्म में ठेकेदार को 10 साल की सजा

Thu, 24 Apr 2025 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Apr 2025 12:26 AM IST
विज्ञापन
Contractor sentenced to 10 years in prison for raping a female JE
मिर्जापुर। तीन साल पहले जल निगम की महिला जेई के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को आरोपी ठेकेदार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

वर्ष 2022 में जल निगम में कार्यरत महिला जेई ने ठेकेदार पर छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में कटरा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक राय ने बताया कि विवेचना के दौरान दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गई थी। मामले में नौ गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी ठेकेदार सुहैल खान, निवासी सिविल लाइन गोसाई तालाब विजय गार्डेन के पास, कोतवाली शहर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास और 15000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed