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फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति लाएं

Sat, 22 Jan 2022 12:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jan 2022 12:06 AM IST
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Bring photo ID proof in original
मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ आनलाइन आवेदन में अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति भी लानी है। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या समक्ष अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण नहीं होगा उसे किसी भी स्थिति में केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यह भी बताया कि समस्त प्रतिभागियों को परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा 22 जनवरी से 24 जनवरी 2022 तक मान्य होगी। निशुल्क यात्रा हेतु अभ्यर्थी को आनलाइन डाउनलोड प्रवेश पत्र को परिचालक को उपलब्ध कराना होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने एआरएम रोडवेज को निर्देशित किया है कि टेट अभ्यर्थियों के लिए परिवहन निगम के द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए। परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 को परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में अपने आवंटित कक्ष/सीट पर ही बैठेगा। किसी दूसरी सीट पर बैठने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र अध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है।
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धारा-144 लागू
मिर्जापुर। शिक्षक पात्रता परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये धारा-144 लगा दिया गया हैं। केन्द्र के 200 गज की परिधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, फोटो स्टेट/साइबर कैफे की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी। इस दौरान निर्धारित परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलाए जा सकते।
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