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समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए अमर उजाला का पेंशन शिविर आज
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मिर्जापुर। अमर उजाला और श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे से पेंशन योजना के लिए पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया है। बरियाघाट स्थित अमर उजाला कार्यालय पर आयोजित इस शिविर में समाचार पत्र विक्रेता पेंशन योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए उम्र के अनुसार 60 वर्ष की उम्र तक 55 से दो सौ रुपये प्रतिमाह प्रीमियम के रूप में जमा कराना होगा। 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक व अन्य कामगार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सहायक श्रमायुक्त एके पाठक ने बताया कि समाचार पत्र विक्रेता भी इसके पात्र होंगे। हालांकि पेंशन की किसी दूसरी योजना में पंजीकरण कराने वाले इसके पात्र नहीं होंगे। पंजीकरण की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो 50 फीसदी पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलेगी। इस योजना से समाचार पत्र विक्रेता अपने साथ अपने परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं।
हर महीने जमा करने होंगे 55 से 200 रुपये
मिर्जापुर। रजिस्ट्रेशन कराने वाले पात्र समाचार पत्र विक्रेता को प्रीमियम भी जमा करना होगा। प्रीमियम राशि का निर्धारण उम्र के अनुसार तय होगा। जो 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होगी। अर्थात 18 वर्ष के विक्रेता को सबसे कम 55 रुपये और 40 वर्ष के लाभार्थी को 200 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। इसी प्रकार 29 वर्ष की आयु वाले विक्रेता को 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा। पेंशन खाता में इतनी ही राशि सरकार जमा करेगी। 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
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ललाने होंगे यह कागजात
मिर्जापुर। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर चाहिए। इसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगी और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। निर्धारित प्रीमियम की पहली किस्त की राशि भी लानी होगी। आय प्रमाणपत्र आदि नहीं देना होगा।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए उम्र के अनुसार 60 वर्ष की उम्र तक 55 से दो सौ रुपये प्रतिमाह प्रीमियम के रूप में जमा कराना होगा। 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक व अन्य कामगार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सहायक श्रमायुक्त एके पाठक ने बताया कि समाचार पत्र विक्रेता भी इसके पात्र होंगे। हालांकि पेंशन की किसी दूसरी योजना में पंजीकरण कराने वाले इसके पात्र नहीं होंगे। पंजीकरण की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो 50 फीसदी पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलेगी। इस योजना से समाचार पत्र विक्रेता अपने साथ अपने परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं।
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हर महीने जमा करने होंगे 55 से 200 रुपये
मिर्जापुर। रजिस्ट्रेशन कराने वाले पात्र समाचार पत्र विक्रेता को प्रीमियम भी जमा करना होगा। प्रीमियम राशि का निर्धारण उम्र के अनुसार तय होगा। जो 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होगी। अर्थात 18 वर्ष के विक्रेता को सबसे कम 55 रुपये और 40 वर्ष के लाभार्थी को 200 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। इसी प्रकार 29 वर्ष की आयु वाले विक्रेता को 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा। पेंशन खाता में इतनी ही राशि सरकार जमा करेगी। 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
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ललाने होंगे यह कागजात
मिर्जापुर। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर चाहिए। इसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगी और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। निर्धारित प्रीमियम की पहली किस्त की राशि भी लानी होगी। आय प्रमाणपत्र आदि नहीं देना होगा।