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राष्ट्रीय लोक अदालत में 14833 वादों का निस्तारण

Sun, 24 Nov 2013 05:42 AM IST
Mirzapur
Mirzapur Updated Sun, 24 Nov 2013 05:42 AM IST
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मिर्जापुर। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर की ओर से दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 14833 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 53 मोटर दुर्घटनाग्रस्त परिवार को 1,16,40000 प्रतिकर बीमा कंपनियों द्वारा दिलाया गया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश राजबहादुर सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने 11 मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कर याचीकर्ताओं को बीमा कंपनी से 32,65,000 रुपये प्रतिकर दिलवाए। द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने सात मोटर दुर्घटना प्रतिकर का वाद का निस्तारण कर याचीकर्ता को बीमा कंपनी से 20,20,000 रुपये प्रतिकर दिलवाए। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट विनय कुमार ने पांच मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद का निस्तारण किया और याचीकर्ता को बीमा कंपनी से 10,75,000 रुपये बतौर प्रतिकर दिलवाया। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट संजीव शुक्ल ने 13 मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद का निस्तारण किया तथा याचीकर्ता को बीमा कंपनी से 18,20,000 रुपये प्रतिकर दिलवाया। तृतीय अपर जिला जज विनय कुमार ने आठ मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में याचीकर्ता को बीमा कंपनी द्वारा 16,60,000, चतुर्थ अपर जिला जज भगवान सिंह ने पांच मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में याचीकर्ता को बीमा कंपनी से 13,20,000 प्रतिकर दिलवाया गया। इसके अलावा उन्हाेंने 63 प्रकीर्ण वाद निस्तारित किए तथा बतौर जुर्माना 54,000 हजार रुपये वसूल किया। पंचम अपर जिला जज अनुपम कुमार ने चार मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में याचीकर्ता को बीमा कंपनी से 25 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाया। सीजेएम राजेश भारद्वाज ने 3200 लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण कर जुर्माना वसूल किया। सिविल जज सीडि/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार शुक्ल ने 37 सक्सेशन वादों का निस्तारण कर याचियों के पक्ष में 43,17000 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। उन्होंने व्यवहारवाद 168 निस्तारित किए, यूपी ग्रामीण इलाहाबाद बैंक के ऋण प्री-लिटिगेशन के 1832 वाद निस्तारित किए।
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