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नगर पथ विक्रेता समिति का किया गया गठन
Updated Thu, 26 Apr 2018 12:24 AM IST
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अहरौरा(मिर्जापुर)। नगर की सड़कों, फुटपाथ पर ठेला, गुमटी पर सामान बेचने वालों के दिन अब बहुरने वाले है। पालिका उनको स्थाई ठिकाना देने की तैयारी में है। इसके लिए पथ विक्रय बाजार समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा फुटपाथ पर दुकान लगाए लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। इससे जल्द ही उनका पंजीकरण कर उनको लाइसेंस जारी किया जा सकेगा।
अधिशासी अधिकारी विनय तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा (जीविका संरक्षण व पथ विक्रेता विनियम) नियमावली 2017 का हवाला देकर पालिका को पथ विक्रेता समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में तहसीलदार, विद्युत विभाग के एक्सईन, अवर अभियंता जलकल, थाना प्रभारी और पालिका के सभासद कृष्ण कुमार, इरशाद आलम व कुमार आनंद को पथ विक्रेता समिति का सदस्य बनाया गया है । समिति के सदस्यों द्वारा पालिका के सड़कों पर ठेला, गुमटी, खोमचा व फेरी का सामान बेचने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदार को स्थाई रूप प्रदान करने के लिए उनका पंजीकरण कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें पालिका की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे पूर्व फुटपाथ पर दुकान लगाए लोगों को आवेदन फार्म भरकर देना होगा, जिसका सत्यापन और स्थान का चयन पथ विक्रय समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा । इसके एवज में पथ विक्रेता समिति के सदस्यों द्वारा एक निश्चित शुल्क का निर्धारण किया जाएगा, जो पालिका द्वारा उन दुकानदारों से वसूला जाएगा ।
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अधिशासी अधिकारी विनय तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा (जीविका संरक्षण व पथ विक्रेता विनियम) नियमावली 2017 का हवाला देकर पालिका को पथ विक्रेता समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में तहसीलदार, विद्युत विभाग के एक्सईन, अवर अभियंता जलकल, थाना प्रभारी और पालिका के सभासद कृष्ण कुमार, इरशाद आलम व कुमार आनंद को पथ विक्रेता समिति का सदस्य बनाया गया है । समिति के सदस्यों द्वारा पालिका के सड़कों पर ठेला, गुमटी, खोमचा व फेरी का सामान बेचने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदार को स्थाई रूप प्रदान करने के लिए उनका पंजीकरण कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें पालिका की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे पूर्व फुटपाथ पर दुकान लगाए लोगों को आवेदन फार्म भरकर देना होगा, जिसका सत्यापन और स्थान का चयन पथ विक्रय समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा । इसके एवज में पथ विक्रेता समिति के सदस्यों द्वारा एक निश्चित शुल्क का निर्धारण किया जाएगा, जो पालिका द्वारा उन दुकानदारों से वसूला जाएगा ।
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