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बीमा लाभ को 31 तक कराएं पंजीयन
Updated Sun, 03 Dec 2017 12:17 AM IST
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मिर्जापुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण 31 दिसंबर तक कराया जा सकता है। कम वर्षा या अन्य कारणों से खेती को नुकसान होने पर फसल बीमा से उसका मुआवजा आसानी से लिया जा सकता है।
उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने बताया कि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा येाजना के तहत फसलों का बीमा अवश्य करा लें। ऋण लेने वाले और कर्ज न लेने वाले दोनो ंही तरह के किसान बीमा करा सकते हैं। जिन किसानों ने केसीसी बनवाया है, वे शीघ्र ही बैंक से संपर्क कर अपना बीमा करा लें। जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है और वे अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो वे अपने निकट के बैंकों में आवश्यक कागजात देकर फसलों का बीमा करा सकते हैं। रबी 2017-18 हेतु सभी ऋण एवं गैर ऋणी किसानों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। रबी के समस्त फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों हेतु पांच प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। जिससे फसल की बुवाई किसी भी कारण असफल होती है तो बीमित राशि का 25 प्रतिशत धनराशि किसानों को तत्काल बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानीय आपदाओं, ओला, भूस्खलन, जल प्लावन से फसल की क्षति होने अथवा फसल की कटाई के उपरांत 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम, चक्रवाती वर्षा , चक्रवात से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित किसान के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जाएगी।
उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने बताया कि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा येाजना के तहत फसलों का बीमा अवश्य करा लें। ऋण लेने वाले और कर्ज न लेने वाले दोनो ंही तरह के किसान बीमा करा सकते हैं। जिन किसानों ने केसीसी बनवाया है, वे शीघ्र ही बैंक से संपर्क कर अपना बीमा करा लें। जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है और वे अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो वे अपने निकट के बैंकों में आवश्यक कागजात देकर फसलों का बीमा करा सकते हैं। रबी 2017-18 हेतु सभी ऋण एवं गैर ऋणी किसानों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। रबी के समस्त फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों हेतु पांच प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। जिससे फसल की बुवाई किसी भी कारण असफल होती है तो बीमित राशि का 25 प्रतिशत धनराशि किसानों को तत्काल बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानीय आपदाओं, ओला, भूस्खलन, जल प्लावन से फसल की क्षति होने अथवा फसल की कटाई के उपरांत 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम, चक्रवाती वर्षा , चक्रवात से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित किसान के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जाएगी।
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