फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Women statement in court records, police did not arrest father in law

महिला के कोर्ट में बयान दर्ज, पुलिस नहीं कर रही दुष्कर्मी ससुर को गिरफ्तार

Sun, 18 Feb 2018 11:14 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Updated Sun, 18 Feb 2018 11:14 AM IST
विज्ञापन
Women statement in court records, police did not arrest father in law
फाइल फोटो

यूपी के बिजनौर में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस दुष्कर्म के आरोपी ससुर को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि महिला के कोर्ट में बयान भी चुके हैं। अब महिला ने महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि नहटौर निवासी युवती का निकाह शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव शहजादपुर निवासी वसीम अहमद के साथ दो साल पहले हुआ था।

विज्ञापन


निकाह के बाद पति कारोबार करने के लिए कश्मीर चला गया। घर पर सास, ससुर और ननद रहती थी। इस दौरान उसके ससुर ने उससे दुष्कर्म किया। उसने आपबीती पति को सुनाई तो उसने भी मुंह बंद करने हिदायत दी और उससे नाता तोड़ लिया। उसे दोबारा स्वीकार करने के लिए मायके वालों पर 20 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगा। मांग पूरी नहीं हुई तो उसे छोड़कर कश्मीर चला गया। 
विज्ञापन


पढ़ें : फेसबुक पर फंसाया, फिर प्यार से ले गया हरिद्वार, तीन दिनों तक किया बलात्कार
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद उसके ससुर ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। इस बीच पति ने दूसरा निकाह कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसके कोर्ट में बयान कराए गए। लेकिन पुलिस अभी तक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 

उधर, विवेचना अधिकारी मदन मोहन चतुर्वेदी का कहना है कि जांच पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर, सीओ अर्चना सिंह ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें

https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed