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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   UP: Yogesh Bhadauda gang member Ravindra sentenced to life imprisonment, fined five thousand rupees

यूपी: योगेश भदौड़ा गैंग के सदस्य रविंद्र को आजीवन कारावास, इस मामले सुनाई गई सजा, लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना

Tue, 26 Apr 2022 11:51 AM IST
Dimple Sirohi अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 26 Apr 2022 11:51 AM IST
सार

मेरठ में साल 2013 में हुई हत्या के मामले में कुख्यात योगेश भदौड़ा गैंग के सदस्य आरोपी रविंद्र उर्फ कलुआ को कोर्ट ने आजीवन कारावास सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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UP: Yogesh Bhadauda gang member Ravindra sentenced to life imprisonment, fined five thousand rupees
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के ढडरा गांव में साल 2013 में हुई हत्या के मामले में कुख्यात योगेश भदौड़ा गैंग के सदस्य आरोपी रविंद्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है। 

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पुलिस  के अनुसार वादी सहन्सर पाल पुत्र स्व. फूल सिंह निवासी थाना जानी मेरठ के भाई की हत्या कर शव को ईख के खेत में फेंक देने के मामले में जानी थाने में रविन्द्र उर्फ कलुआ पुत्र दलेल सिंह (योगेश भदौंडा गैंग डी-75 का सक्रिय सदस्य मेरठ) और हरेन्द्र उर्फ डब्बू पुत्र दलेल सिंह निवासी ढडरा थाना जानी मेरठ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर चालान किया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के बाद मुकदमा न्यायालय एडीजे/एंटी करप्शन-2 मेरठ में विचारण के बाद मंगलवार को रविन्द्र उर्फ कलुआ व हरेन्द्र उर्फ डब्बू को आजीवन कारावास व पांच हजार  का जुर्माना भी लगाया गया है।

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