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Meerut News: हत्या के दो आरोपियों को क्लीनचिट, कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश
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कोर्ट के आदे पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दी दबिश
संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। करीब तीन वर्ष पहले लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में हुई मेहराज की हत्या में नामजद आरोपियों यामीन व साबिर काे पुलिस ने जांच के बाद क्लीनचिट दे दी थी। दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। खरखौदा पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दी।
गांव सलेमपुर में करीब तीन वर्ष पहले इकबाल व मेहराज पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ था। 9 अप्रैल 2023 को मेहराज मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इकबाल पक्ष ने मस्जिद के गेट के सामने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब मेहराज पक्ष को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने इकबाल के मकान में घुसकर इकबाल की पत्नी अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में इकबाल ने नौ लोगों को नामजद कराया था, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
उधर, दूसरे पक्ष से खैरूनिशा ने अपने भाई मेहराज की हत्या के मामले में छह लोगों को नामजद कराया था। इस मामले में पुलिस ने नामजद उमरदराज, यामीन व साबिर को क्लीन चिट देकर इसी पक्ष के जुनैद, इकबाल व राहुल को जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा जांच के बाद उमरदराज, यामीन व साबिर के नाम निकालने पर दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में विरोध दर्ज कराया था।
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हाईकोर्ट के आदेश पर उमरदराज को कोर्ट ने तलब कर जेल भेज दिया था। अब यामीन व साबिर दोनों के खिलाफ भी कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। खरखौदा पुलिस ने बुधवार को कई स्थानों पर दबिश दी लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली।
बयान....
पुलिस जांच में दोनों आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई थी। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। -प्रमोद कुमार सिंह, सीओ, किठौर
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। करीब तीन वर्ष पहले लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में हुई मेहराज की हत्या में नामजद आरोपियों यामीन व साबिर काे पुलिस ने जांच के बाद क्लीनचिट दे दी थी। दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। खरखौदा पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दी।
गांव सलेमपुर में करीब तीन वर्ष पहले इकबाल व मेहराज पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ था। 9 अप्रैल 2023 को मेहराज मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इकबाल पक्ष ने मस्जिद के गेट के सामने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब मेहराज पक्ष को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने इकबाल के मकान में घुसकर इकबाल की पत्नी अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में इकबाल ने नौ लोगों को नामजद कराया था, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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उधर, दूसरे पक्ष से खैरूनिशा ने अपने भाई मेहराज की हत्या के मामले में छह लोगों को नामजद कराया था। इस मामले में पुलिस ने नामजद उमरदराज, यामीन व साबिर को क्लीन चिट देकर इसी पक्ष के जुनैद, इकबाल व राहुल को जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा जांच के बाद उमरदराज, यामीन व साबिर के नाम निकालने पर दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में विरोध दर्ज कराया था।
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हाईकोर्ट के आदेश पर उमरदराज को कोर्ट ने तलब कर जेल भेज दिया था। अब यामीन व साबिर दोनों के खिलाफ भी कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। खरखौदा पुलिस ने बुधवार को कई स्थानों पर दबिश दी लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली।
बयान....
पुलिस जांच में दोनों आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई थी। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। -प्रमोद कुमार सिंह, सीओ, किठौर