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Justice: 13 साल बाद मिला इंसाफ, अपहरण के बाद हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Wed, 01 Apr 2026 12:11 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 01 Apr 2026 12:11 AM IST
सार

मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में 13 साल पुराने अपहरण और हत्या मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। करनावल निवासी युवक की हत्या के मामले में यह फैसला आया है।

 

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Two convicted get life imprisonment in 13 year old kidnapping and murder case in Meerut
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा करनावल में 13 वर्ष पहले हुए अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी अमरपाल और सोहनवीर को उम्रकैद की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अमरपाल पर 16 हजार रुपये और सोहनवीर पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया है।
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2013 में हुआ था अपहरण और हत्या
करनावल निवासी राजेंद्र ने 11 फरवरी 2013 को सरूरपुर थाने में अपने बेटे पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप था कि अमरपाल और सोहनवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुष्पेंद्र का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और आरोपियों की निशानदेही पर श्मशान घाट में दबाया गया पुष्पेंद्र का शव बरामद किया था।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना।

सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने करनावल निवासी अमरपाल और सोहनवीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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