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Meerut News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Thu, 24 Oct 2024 01:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 24 Oct 2024 01:15 AM IST
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Three years imprisonment for molestation accused
सहारनपुर। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 13 पिंकू कुमार ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2018 का है। कोतवाली गंगोह क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की घर के नजदीक की कूड़ा डालने गई थी। यहां पर गांव में ही रहने वाला युवक बैठा हुआ था, जिसने हाथ पकड़कर पीड़िता को खेत में खींच लिया। युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए।
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