फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Three-year sentence for robbery

Meerut News: लूट के मामले में तीन साल की सजा

Wed, 14 Jan 2026 02:13 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Three-year sentence for robbery
मेरठ। न्यायालय ने लूट के एक मामले में राहुल निवासी टिटौड़ा को तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, बहसूमा थाने पर वर्ष 2019 में लूट का मामला दर्ज कराया गया था। मुकदमे के ट्रायल के बाद कोर्ट ने इस मामले में राहुल उर्फ सोवेन्द्र गुर्जर, निवासी ग्राम टिटौड़ा मुजफ्फरनगर को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना राहुल उर्फ सोवेंद्र गुर्जर को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है।
विज्ञापन

----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed