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Meerut News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
Sat, 08 Feb 2025 12:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:06 AM IST
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सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शोएब हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मामले के अनुसार, कमेला कॉलोनी निवासी मोहम्मद अरशद ने 10 मई 2012 को मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके भाई शोएब पर जानलेवा हमला किया गया था। उस पर तमंचे और चाकू से भी वार किया था।
गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी नदीम कॉलोनी निवासी राशिद अंसारी, ढोलीखाल निवासी जिशान और तनवीर के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों ने रहम की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामले के अनुसार, कमेला कॉलोनी निवासी मोहम्मद अरशद ने 10 मई 2012 को मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके भाई शोएब पर जानलेवा हमला किया गया था। उस पर तमंचे और चाकू से भी वार किया था।
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गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी नदीम कॉलोनी निवासी राशिद अंसारी, ढोलीखाल निवासी जिशान और तनवीर के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों ने रहम की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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