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Meerut News: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 18 माह चार दिन की सजा
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मेरठ। डकैती के मामलों में कोर्ट से लगातार गैरहाजिर होने के पांच मामलों में दोषी शमशाद निवासी महल थाना इंचौली को 18 माह चार दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है। पांचों मामलों में एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को 12 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शमशाद डकैती के तीन मुकदमों में कोर्ट से लगातार गैरहाजिर चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क भी कर दी थी। इसके बाद भी आरोपी फरार रहा। वह संपत्ति बेचकर बाहर जाने की फिराक में था। 10 नवंबर 2022 को तत्कालीन थाना प्रभारी ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत दो और एसएसआई ईलम सिंह ने तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी मामलों में सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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शमशाद डकैती के तीन मुकदमों में कोर्ट से लगातार गैरहाजिर चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क भी कर दी थी। इसके बाद भी आरोपी फरार रहा। वह संपत्ति बेचकर बाहर जाने की फिराक में था। 10 नवंबर 2022 को तत्कालीन थाना प्रभारी ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत दो और एसएसआई ईलम सिंह ने तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी मामलों में सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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