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मासूम बच्ची को 86 दिन में मिला इंसाफ, अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Thu, 23 Jan 2020 02:57 AM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 23 Jan 2020 02:57 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : डेमो
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उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने दुष्कर्मी को मात्र 86 दिन में आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इसमें से 55 हजार की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
यह भी पढ़ें: मेरठ छेड़छाड़ मामला: पीड़िता ने कहा- ऐसे दरिंदों को नहीं जीने का हक, इन्हें मुठभेड़ में मार दो
थाना देवबंद के एक गांव की छह साल की बच्ची को 28 अक्तूबर 2019 को पड़ोस में रहने वाला सतीश एक घेर में ले गया और दुष्कर्म किया। घरवालों ने बच्ची को ढूंढा तो वह एक घेर में पड़ी मिली। मासूम की मां ने थाना देवबंद में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद छह नवंबर 2019 को विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि विवेचना के बाद छह नवंबर को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अपराध किए जाने की तारीख से मात्र 86 दिन में अदालती कार्रवाई पूर्ण कर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता ने आरोपी सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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