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सीएम योगी के मंत्री सुरेश राणा को मिली बड़ी राहत, अदालत ने खत्म किया ये मुकदमा

Wed, 29 Jan 2020 02:10 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: कपिल kapil Updated Wed, 29 Jan 2020 02:10 AM IST
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The Court finishes the case against Minister Suresh Rana in Shamli
गन्ना मंत्री सुरेश राणा - फोटो : अमर उजाला

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा पर दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा अदालत ने खत्म कर दिया है। प्रदेश सरकार ने विगत दिनों इस मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दी थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुकदमा शामली जिले के थानाभवन थाने पर दर्ज हुआ था।

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शामली के थानाभवन निवासी सूबे के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा को एक मुकदमे से राहत मिली है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक रहते हुए उन्होंने शामली जिले की थानाभवन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। 30 जनवरी 2017 को चुनाव के दौरान बनाए गए उड़नदस्ता प्रभारी सुनील कुमार ने थानाभवन थाने पर सुरेश राणा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश राणा ने 28 जनवरी 2017 को थानाभवन के विनय वाटिका बैंक्वेट हाल में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया। चुनाव जीतने और योगी मंत्रिमंडल में गन्ना मंत्री बनने के बाद सुरेश राणा ने सरकार को पत्र लिख कर इस मुकदमे को राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज होने की बात कहते हुए वापस लेने की मांग की थी। 
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वहीं इस पर योगी सरकार ने आठ फरवरी 2019 को इस संबंध में राज्यपाल के पास पत्रावली भेजी थी। राज्यपाल के इस मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दे दी। पांच सितंबर 2019 को शासन के अनु सचिव अरुण कुमार राय ने राज्यपाल के आदेश का हवाला देते हुए इस वाद के अभियोजन को वापस लेने के लिए लोक अभियोजन को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए थे। यह मुकदमा यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुध सिंह की कोर्ट नंबर-4 में चल रहा था। 

एडीजीसी सुभाष सैनी ने बताया कि मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ थानाभवन थाने पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 103/2017 को राज्यपाल के आदेश पर अवलोकन के उपरांत अदालत ने खत्म कर दिया है।

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