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आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया 70 हजार रुपये का जुर्माना
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गलत तरीके से खाते गई रकम वापस न करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने पीएनबी पर गलत तरीके से काटी गई रकम वापस न देने पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गांव हाथी करौदा निवासी वीरेंद्र सिंह ने आयोग में पीएनबी शाखा हाथी करौदा के शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक मेरठ और प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के विरुद्ध पांच अक्तूबर 2020 में परिवाद दायर कराया था। वीरेंद्र ने बताया था कि 24 अगस्त 2018 को शामली में पीएनबी की मंडी मार्शगंज शाखा शामली के एटीएम से रुपये निकालने गया था। उसने 15 हजार रुपये का विड्रॉल डाला और एटीएम से अनडिविजिबल अमाउंट की स्लिप आ गई। इसके बाद उसने 10 हजार रुपये का विड्रॉल डाला, वह भी नो पेमेंट हो गया। इसके बाद उसने वीवी इंटर कॉलेज रोड पर शिवालिक बैंक के एटीएम से 10 हजार रुपये निकाले, लेकिन उसके मोबाइल फोन पर 15 हजार रुपये भुगतान होने का मैसेज आया। उसने बैंक से संपर्क किया तो उन्होंने टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने को कहा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उसका पैसा वापस नहीं आया। कई दिन बाद भी बैंक ने बताया कि उनकी शिकायत निरस्त हो गई है।
परिवादी ने दोबारा नई शिकायत दर्ज कराई और लीड बैंक मैनेजर को शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अभिनव अग्रवाल ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए पीएनबी को गलत तरह से काटे गए 15 हजार रुपये, मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय के 10 हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में जमा कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा सेवा में कमी के लिए 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने पीएनबी पर गलत तरीके से काटी गई रकम वापस न देने पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गांव हाथी करौदा निवासी वीरेंद्र सिंह ने आयोग में पीएनबी शाखा हाथी करौदा के शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक मेरठ और प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के विरुद्ध पांच अक्तूबर 2020 में परिवाद दायर कराया था। वीरेंद्र ने बताया था कि 24 अगस्त 2018 को शामली में पीएनबी की मंडी मार्शगंज शाखा शामली के एटीएम से रुपये निकालने गया था। उसने 15 हजार रुपये का विड्रॉल डाला और एटीएम से अनडिविजिबल अमाउंट की स्लिप आ गई। इसके बाद उसने 10 हजार रुपये का विड्रॉल डाला, वह भी नो पेमेंट हो गया। इसके बाद उसने वीवी इंटर कॉलेज रोड पर शिवालिक बैंक के एटीएम से 10 हजार रुपये निकाले, लेकिन उसके मोबाइल फोन पर 15 हजार रुपये भुगतान होने का मैसेज आया। उसने बैंक से संपर्क किया तो उन्होंने टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने को कहा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उसका पैसा वापस नहीं आया। कई दिन बाद भी बैंक ने बताया कि उनकी शिकायत निरस्त हो गई है।
परिवादी ने दोबारा नई शिकायत दर्ज कराई और लीड बैंक मैनेजर को शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अभिनव अग्रवाल ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए पीएनबी को गलत तरह से काटे गए 15 हजार रुपये, मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय के 10 हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में जमा कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा सेवा में कमी के लिए 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी।
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