फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Ten years imprisonment to a relative in Saharanpur for assaulting a minor

यूपी: सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में रिश्तेदार को दस साल का कारावास

Sat, 10 Aug 2019 11:44 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 10 Aug 2019 11:44 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment to a relative in Saharanpur for assaulting a minor
प्रतीकात्मक तस्वीर
सहारनपुर में बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रिश्तेदार को न्यायालय ने दस साल की सजा और 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के दस जघन्य अपराध वाले मामलों में यह केस भी चिह्नित था। आरोपी को सजा होने पर डीआईजी ने पैरोकार को एक हजार रुपये नकद इनाम देकर पुरस्कृत किया है।  
विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह सैनी ने बताया कि मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला में रहने वाली किशोरी के साथ उसके रिश्तेदार कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मोहल्ला आनंद नगर निवासी शौकीन ने दुष्कर्म किया था। किशोरी की मां ने शौकीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो दिन बाद ही शौकीन को गिरफ्तार कर लिया था। 
विज्ञापन

बताया कि जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या आठ) ललिता गुप्ता की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर शौकीन को दुष्कर्म का दोषी पाया। जिसके चलते शौकीन को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 32000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

पॉक्सो एक्ट के 10 गंभीर मामले हुए थे चिह्नित
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने पॉक्सो एक्ट के मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी करने का निर्देश दिया था तथा प्रत्येक रेंज स्तर पर 10 मामले चिह्नित कर मजबूत पैरवी कराने के लिए डीआईजी को निगरानी करने का निर्देश दिया था। 

सहारनपुर रेंज से भी दस मामले चिह्नित किए गए थे, जिनमें सहारनपुर से चार, मुजफ्फरनगर से तीन और शामली जनपद से भी तीन मामले चिह्नित किए गए थे। अपर निदेशक अभियोजन, जिला शासकीय अधिवक्ता और तीनों जनपद के मॉनीटरिंग सेल प्रभारियों और पैरोकारों की बैठकें कराकर मजबूत पैरवी शुरू कराई गई थी। इसी का परिणाम है कि चिह्नित मामलों में सहारनपुर के मंडी कोतवाली पर फरवरी 2017 में दर्ज बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पैरवी कराई गई। 

अन्य मामलों में भी कराई जा रही पैरवी : डीआईजी 
डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि मंडी कोतवाली पर दर्ज मामले में मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को सजा हुई। इसके लिए पैरोकार हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार को एक हजार रुपये नकद पुरस्कार दिया गया है। सहारनपुर रेंज से पॉक्सो एक्ट के चिह्नित अन्य मामलों में भी मजबूत पैरवी कराई जा रही है, ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed