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मिलों ने नहीं किया भुगतान, आज सुनवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
Updated Thu, 27 Aug 2015 02:01 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश पर भी गन्ना किसानों को बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है। आदेश के बाद भी मिलों ने भुगतान नहीं किया है। मामले में कोर्ट बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। वहीं गन्ना आयुक्त ने प्रदेश के सभी उप गन्ना आयुक्त और जिला गन्ना अधिकारियों को लखनऊ तलब किया है।
पेराई सत्र 2014-15 का गन्ना मूल्य बकाया भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश की शुगर मिलों पर करीब आठ हजार करोड़ रुपये बकाया है। मेरठ मंडल की 14 शुगर मिलों पर करीब 1100 करोड़ रुपये बकाया है। अभी तक सकौती और मोहिउद्दीनपुर मिल ही किसानों का पूरा भुगतान कर पाई है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 15 जुलाई तक बकाये का 75 फीसदी भुगतान कराने में असफल रहे शासन को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सहकारी शुगर मिलों को दो सप्ताह और निजी शुगर मिलों को तीन सप्ताह का समय दिया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है।
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पेराई सत्र 2014-15 का गन्ना मूल्य बकाया भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश की शुगर मिलों पर करीब आठ हजार करोड़ रुपये बकाया है। मेरठ मंडल की 14 शुगर मिलों पर करीब 1100 करोड़ रुपये बकाया है। अभी तक सकौती और मोहिउद्दीनपुर मिल ही किसानों का पूरा भुगतान कर पाई है।
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इससे पहले हाईकोर्ट ने 15 जुलाई तक बकाये का 75 फीसदी भुगतान कराने में असफल रहे शासन को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सहकारी शुगर मिलों को दो सप्ताह और निजी शुगर मिलों को तीन सप्ताह का समय दिया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है।
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