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Meerut News: बिना फिटनेस दौड़ रहे छह स्कूल वाहन सीज, 17 के काटे चालान

Wed, 08 Jul 2026 08:35 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 08:35 PM IST
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Six school vehicles impounded for lacking fitness certificates; challans issued to 17.
अवैध रूप से स्कूलों में संचालित वाहनों को कब्जे में लेकर थाने पर सीज करते एआरटीओ (प्रर्वतन) स
- हस्तिनापुर व बहसूमा में परिवहन विभाग ने चलाया अभियान
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संवाद न्यूज एजेंसी

हस्तिनापुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बुधवार को हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और जरूरी दस्तावेजों के संचालित हो रहे छह स्कूल वाहनों को सीज कर दिया, जबकि विभिन्न अनियमितताओं में 17 वाहनों के चालान किए गए।

शासन के निर्देश पर मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत एआरटीओ (प्रवर्तन) मेरठ सुधांशु रंजन के नेतृत्व में टीम ने स्कूल वाहनों की जांच की। जांच में हस्तिनापुर और बहसूमा थाना क्षेत्र में कई वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और अन्य आवश्यक अभिलेख नहीं मिले। इस पर छह वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। अन्य वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन मिलने पर चालान की कार्रवाई की गई।
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एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी विद्यालय या वाहन संचालक को सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं करने दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल वाहन में वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, स्पीड गवर्नर, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी एग्जिट, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और निर्धारित मानकों के अनुरूप पहचान अंकित होना अनिवार्य है। वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पर्याप्त अनुभव और पुलिस सत्यापन होना चाहिए। साथ ही वाहन में प्रशिक्षित परिचालक (अटेंडेंट) की मौजूदगी भी आवश्यक है।
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परिवहन विभाग ने चेतावनी दी कि बिना वैध फिटनेस या परमिट के यदि कोई स्कूल वाहन विद्यार्थियों का परिवहन करता मिला तो वाहन स्वामी के साथ संबंधित विद्यालय प्रबंधन भी जिम्मेदार माना जाएगा।
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