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शामली: छात्रा के चचेरे भाई की हत्या के दोषी अनुज को उम्रकैद, छेड़छाड़ का विरोध करने पर कॉलेज में ली थी जान

Sat, 17 Oct 2026 01:28 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 17 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

शामली के कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने विक्की की हत्या के मामले में दोषी अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 23 अक्टूबर 2019 को विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में बीए की छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर अनुज ने उसके चचेरे भाई विक्की पर चाकू से हमला किया था। हमले में विक्की की मौत हो गई थी।

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Shamli: Man Sentenced to Life Imprisonment for Killing Cousin Who Opposed Harassment of College Student
आरोपी अनुज को उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शामली के कैराना में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार भारतेंदु की अदालत ने मामले में दोषी अनुज को सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2019 में विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में हुई हत्या से जुड़ा है।

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अदालत में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी अनुज को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद शनिवार को अदालत ने सजा सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास से दंडित किया।
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23 अक्टूबर 2019 को कॉलेज परिसर में हुई थी वारदात
मामला 23 अक्टूबर 2019 का है। जानकारी के अनुसार, विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। छात्रा के चचेरे भाई विक्की ने इसका विरोध किया था।

छेड़छाड़ का विरोध करने पर एमए के छात्र अनुज ने विक्की पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

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छात्रा के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
घटना के संबंध में छात्रा के पिता ने कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां इसकी सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को अदालत के समक्ष रखा गया।

सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को अनुज को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। इसके बाद शनिवार को सजा पर सुनवाई के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दोषी को आजीवन कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार भारतेंदु ने मामले में अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ वर्ष 2019 में कॉलेज परिसर में हुई विक्की की हत्या के मामले में अदालत की सुनवाई पूरी हुई।

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